पेंशन अद्यतन- पेंशनरों के लिए बड़ी खबर। खासकर यदि आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो यह लेख आपके लिए है। हिमाचल प्रदेश। फंड नियमों और वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी पेंशनभोगी 30 सितंबर 2025 तक वर्ष 2025-26 के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जीवन प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई है।

यदि पेंशनरों को ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन मिलता है, तो उन्हें भविष्य में ट्रेजरी ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन प्रहान पोर्टल पर किया गया बायोमेट्रिक सत्यापन एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा। सभी पेंशनरों से अनुरोध किया जाता है कि वे समय सीमा के भीतर अपने जीवन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि पेंशन वितरण प्रक्रिया को निर्बाध रखा जा सके।

लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें

जीवन प्रहान पट्रा को विभाग की वेबसाइट http: himkosh.hp.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे किसी भी ट्रेजरी कार्यालय में भरा और प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि इसे संबंधित पट्वारी, पंचायत सचिव, बैंक मैनेजर और एचपी सरकार के किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करने के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। पेंशनभोगी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी), ट्रेजरी या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में उपलब्ध बायोमेट्रिक्स के माध्यम से पोर्टल www.jeevanpramaan.gov.in पर बायोमेट्रिक सत्यापन प्राप्त करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भी जमा कर सकते हैं।

आधार संख्या पर आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र को ट्रेजरी कार्यालय द्वारा एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
पेंशनभोगी जिन्होंने पहले से ही ट्रेजरी के साथ अपना आधार संख्या पंजीकृत कर ली है, वे किसी भी स्थान से बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से जीवन प्रहान प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें ट्रेजरी के साथ अलग से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।